वाराणसी I 1 अप्रैल से कई बदलाव (New Rules) लागू होने जा रहे हैं, जिनमें टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी, नगर निगम के करों का एकीकृत प्रारूप, वाहनों की बढ़ती कीमतें और बिना सत्यापन वाले ऑटो चालकों पर सख्ती शामिल हैं।
टोल टैक्स दरों में 4-5% बढ़ोतरी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वाराणसी के डाफी और भदोही के लालानगर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई दरें (New Rules) 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। लालानगर टोल प्लाजा से प्रतिदिन 12,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं।
स्थानीय लोगों ने इस टोल प्लाजा की वैधता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह हंडिया टोल से केवल 35 किमी की दूरी पर स्थित है, जबकि नियमों के अनुसार दो टोल के बीच कम से कम 60 किमी की दूरी होनी चाहिए।
नगर निगम कर अब एक ही बिल में
वाराणसी नगर निगम ने गृहकर, जलकर और सीवर कर को एक ही पर्ची में जोड़ने का निर्णय लिया है। पहले यह बिल अलग-अलग जारी किए जाते थे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा।
वाहनों के दाम 2-4% तक बढ़ेंगे
1 अप्रैल (New Rules) से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की कीमतों में 2% से 4% तक वृद्धि होगी। वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार, इस बढ़ोतरी का कारण लोहे की बढ़ती कीमतें हैं, जिससे वाहन निर्माण लागत भी बढ़ रही है।
बिना सत्यापन वाले चालक नहीं चला सकेंगे ऑटो
1 अप्रैल से बिना पुलिस सत्यापन के ई-रिक्शा और ऑटो चलाने की अनुमति नहीं होगी। वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन न होने पर वाहनों को जब्त किया जाएगा। पुलिस अभियान चलाकर इस नियम को सख्ती से लागू करेगी।

टोल टैक्स की नई दरें (New Rules)
डाफी टोल प्लाजा
वाहन | पहले (₹) | अब (₹) | मासिक पास (₹) |
---|---|---|---|
कार, जीप या हल्के वाहन | 80 | 85 | 2785 |
हल्के वाणिज्यिक वाहन | 130 | 135 | 4500 |
दो धुरी वाले ट्रक व बस | 275 | 285 | 9425 |
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 430 | 445 | 14780 |
भारी निर्माण मशीनरी वाहन | 520 | 540 | 17990 |
लालानगर टोल प्लाजा
वाहन | पहले (₹) | अब (₹) |
---|---|---|
कार, जीप या हल्के वाहन | 230 | 235 |
हल्के वाणिज्यिक वाहन | 370 | 380 |
दो धुरी वाले ट्रक व बस | 770 | 800 |
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 840 | 870 |
भारी निर्माण मशीनरी वाहन | 1210 | 1250 |
विशाल आकार वाले वाहन | 1470 | 1525 |
ये बदलाव सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। वाहन चालकों और नगर निगम करदाताओं को इन नए नियमों (New Rules) के अनुसार तैयार रहना होगा।
