28 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का मार्च वेतन रोका जाएगा, यूपी सरकार का आदेश

लखनऊ I उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को फरवरी महीने का वेतन मार्च में नहीं दिया जाएगा, यदि उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा, वरना उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

WhatsApp Channel Join Now
Instagram Profile Join Now
Ad

पहले, कर्मचारियों को यह विवरण 31 दिसंबर 2024 तक देना था, लेकिन यह तिथि कई बार बढ़ाई गई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित करने, एसीपी और अवकाश संबंधित कार्यों को भी इसी पोर्टल के माध्यम से करने की हिदायत दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *