नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद के विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस मस्जिद प्रबंधक कमेटी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें कमेटी ने मांग की थी कि जिलाधिकारी को आदेश दिया जाए कि मस्जिद की स्थिति जस की तस बनी रहे।
मस्जिद के पास स्थित एक निजी कुएं की खुदाई हो रही है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रशासन नगर पालिका के नोटिस पर कार्रवाई न करे, जिसमें सार्वजनिक कुएं को हरि मंदिर घोषित कर पूजा की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुएं पर पूजा पर रोक लगा दी है, हालांकि कुएं के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दी गई है।
मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद के सर्वे का निर्देश दिया गया था। मामले में वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी और विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा।