यूपी पुलिसकर्मियों को वेतन के लिए संपत्ति विवरण देना अनिवार्य, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्तियों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी मुख्यालय ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी जनवरी 2024 तक अपनी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करता, तो उनके जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।

15 जनवरी तक विवरण दर्ज करने का सख्त निर्देश

मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से 15 जनवरी तक संपत्तियों का विवरण दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल 99% पुलिसकर्मियों ने पूरा किया था कार्य

पिछले वर्ष मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों के चलते 99% पुलिसकर्मियों ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा समय पर दर्ज किया था। इस बार भी मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मुख्यालय ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करें और निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं।

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