नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर 20 जनवरी 2025 को रोक लगा दी।
राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में एतराज जताया और कहा कि मानहानि की शिकायत एक प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दायर की गई है, जो कानून के खिलाफ है।
अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में शिकायतकर्ता नवीन झा, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जबकि ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें केवल पीड़ित व्यक्ति ही मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है।
नवीन झा ने 2019 में चाईबासा में राहुल गांधी के एक भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहे जाने पर मामला दर्ज किया था। झारखंड सरकार और भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें निचली अदालत में जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक मामले की कार्यवाही पर रोक रहेगी।