वाराणसी। महाकुंभ के बाद बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने शुक्रवार रात 12 बजे से 5 फरवरी रात 12 बजे तक शहर में बाहरी चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस अवधि में केवल वाराणसी जिले के पंजीकृत वाहन (UP-65) ही शहर में आ-जा सकेंगे। बाहरी वाहनों को चेकिंग प्वाइंट्स पर रोककर वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने शहर में आने वाली सरकारी और प्राइवेट बसों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की है। यात्रियों को इन पार्किंग स्थलों से सिटी बसों के माध्यम से शहर के भीतर लाया जाएगा :-
- हरहुआ :- आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर से आने वाली बसों के लिए।
- ट्रांसपोर्ट नगर, मोहनसराय :- सोनभद्र, प्रयागराज और मिर्जापुर से आने वाली बसों के लिए।
- प्रयागराज और मिर्जापुर से आने वाले वाहन जगतपुर इंटर कॉलेज में पार्क किए जाएंगे।
- आजमगढ़ और गाजीपुर से आने वाले वाहन चौकाघाट चौराहा और लकड़ी मंडी तिराहा तक ही जा सकेंगे।
- लंका, गोलगड्डा और कबीर मठ क्षेत्रों में बाहरी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

टेंपो ट्रैवेलर और मालवाहक वाहनों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। मालवाहक वाहन केवल रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे। सिटी बस सेवा को 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बसें केवल ईंधन भरने के लिए काशी डिपो तक आ सकेंगी।
शहर में केवल नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त पैडल रिक्शा ही चल सकेंगे। फिलहाल किसी रिक्शे का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है, जिससे सभी मौजूदा रिक्शे अवैध माने जाएंगे। 28 से 30 जनवरी तक बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर में चार पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
महाकुंभ के दौरान उमड़ी भीड़ और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए इन प्रबंधों को लागू किया गया है। प्रशासन कहना है कि इन नियमों से काशी की व्यवस्था बेहतर और नियंत्रित रहेगी।
