वाराणसी: विवाहिता ने दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का मुकदमा, बोली- ससुर और फूफा ने की दुष्कर्म की कोशिश

वाराणसी I वाराणसी के खजुरी इलाके में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति, सास, ससुर, पति के फूफा और बुआ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए भेलूपुर थाने में दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता की शादी नवंबर 2024 में हुई थी।

विवाहिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी 28 नवंबर 2024 को हर्षित पांडेय, पुत्र अनिल पांडेय से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के दौरान पिता ने 5 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य जरूरी सामान दहेज में दिया था। शादी के शुरुआती दिनों में सबकुछ ठीक था, लेकिन बाद में सास और पति की बुआ ने उसे ताने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह “भिखमंगे के घर से आई है” और उसका दहेज का सामान घटिया है।

महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया। पति, ससुर और फूफा अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। विवाहिता ने बताया कि पति ने एक लड़की को घर लाना शुरू कर दिया। जब उसने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना बढ़ा दी गई।

अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप
विवाहिता ने बताया कि पति शराब पीकर उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। इसके अलावा, ससुर और फूफा भी रात में शराब पीने के बाद उसे दबोचने और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे। उसने कई बार खुद को कमरे में बंद कर अपनी इज्जत बचाई।

महिला ने बताया कि 15 जनवरी 2024 को ससुराल वालों ने उसे जबरदस्ती फिनायल पिला दिया और बेहोशी की हालत में कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसे गंभीर रूप से उल्टियां होने लगीं। इसके बावजूद ससुराल वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की।

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विवाहिता ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने 5 लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। जब उसके पिता ने यह देने से मना कर दिया, तो उसे 19 जनवरी को घर से निकाल दिया गया। विवाहिता का कहना है कि वह किसी तरह मायके पहुंची और फिर मुंबई चली गई। वहां से लौटने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
थाना प्रभारी भेलूपुर विजय नारायण मिश्रा ने बताया कि विवाहिता की तहरीर के आधार पर पति हर्षित पांडेय, ससुर अनिल पांडेय, सास उषा देवी, बुआ संगीता तिवारी और फूफा नीलकंठ तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 85/115(2)/352/351(2)/123 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

विवाहिता ने पुलिस और समाज से न्याय की मांग की है। उसका कहना है कि वह अब इस प्रताड़ना से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। मामले ने स्थानीय क्षेत्र में हलचल मचा दी है और लोग ससुराल पक्ष की हरकतों की निंदा कर रहे हैं।

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