धोखाधड़ी से 1.13 करोड़ की रकम हड़पने के मामले में व्यवसायी दंपति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी। धोखाधड़ी के आरोप में 1.13 करोड़ रुपए की रकम हड़पने वाले व्यवसायी दंपति को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने लंका निवासी शरद भार्गव और उनकी पत्नी ऋचा भार्गव की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत में वादी के अधिवक्ताओं अनुज यादव, आनंद तिवारी, पंकज और नरेश यादव ने इसका विरोध किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महमूरगंज के संत रघुवर नगर निवासी शंकर तोदी ने चेतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शंकर तोदी अपने भाईयों अनिल तोदी और अनूप तोदी के साथ कम्प्यूटर, प्रिंटर, काटेज और एसेसरीज का थोक व्यापार करते थे। इसी दौरान लंका स्थित विनायका रेजीडेंसी निवासी शरद भार्गव और उनकी पत्नी ऋचा भार्गव ने अपनी फर्म रितु कम्प्यूटर एण्ड स्टेशनरी, नरायण कटरा से माल की सप्लाई की।

वर्षभर तक माल सप्लाई जारी रहने के बाद जब वादी ने आरोपितों से बकाए का भुगतान मांगा, तो शरद भार्गव ने भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया और माल की आपूर्ति जारी रखी। हालांकि, इसके बावजूद आरोपितों ने कुल 1.13 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया। जब वादी ने फिर से भुगतान की मांग की, तो आरोपितों ने उन्हें गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने दंपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *