गैर इरादतन हत्या में चाय विक्रेता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर लस्सी विक्रेता को लाठी-डंडे व रॉड से हमलाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपी चाय विक्रेता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने नीलकंठ, चौक निवासी आरोपित सूरज यादव की अग्रिम जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व चंद्रेश यादव ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विकास उर्फ विक्की यादव एक नवंबर 2024 को रात लगभग 10 बजे ईश्वरगंगी पोखरा निवासी अपने एक परिचित से मिलने जा रहा था। उसी दौरान रस्ते में बच्चा एवं सूरज यादव अपने तीन-चार अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वादी को घेर लिए। इसके बाद पुरानी रंजिश को लेकर उनलोगों ने वादी को जान से मारने की नियत लाठी-डंडे व रॉड से उस पर हमला कर दिया।

हमले में उसे सिर, हाथ व चेहरे पर गंभीर चोटें आई। जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं अचेत होकर गिर गया। इस दौरान शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। बाद में उपचार के दौरान वादी की 22 नवंबर 2024 को मौत हो गई। इस मामले में जैतपुरा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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