नई दिल्ली I केंद्र सरकार जल्द ही नया इनकम टैक्स कानून लाने की तैयारी में है। शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए नए इनकम टैक्स विधेयक को संसद में लाने की घोषणा की थी।
नए कानून से जुड़े प्रमुख बदलाव
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह नया कानून भारतीय न्याय संहिता की भावना को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया इनकम टैक्स कानून वर्तमान कानून के मुकाबले ज्यादा सरल और संक्षिप्त होगा, जिससे करदाताओं को इसे समझने और अनुपालन करने में आसानी होगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए फेसलेस एसेसमेंट, टैक्सपेयर्स चार्टर, विवाद से विश्वास स्कीम जैसी योजनाएं लागू की हैं। नए विधेयक में “पहले भरोसा करें, बाद में जांच करें” की नीति को दोहराया जाएगा।
क्या होंगे नए इनकम टैक्स कानून में बदलाव?
- नया इनकम टैक्स कानून 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा।
- टैक्स प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- टैक्स ईयर की नई परिभाषा दी जाएगी, जिसमें फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को हटाया जा सकता है।
- टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एडिशनल फॉर्म्स की संख्या घटाई जाएगी।
- टैक्सपेयर्स को भेजे जाने वाले नोटिस की भाषा सरल होगी, ताकि उन्हें वकील की जरूरत न पड़े।
- बढ़ते टैक्स विवादों को कम करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
1961 के बाद पहली बार आ रहा नया टैक्स कानून
नया इनकम टैक्स विधेयक देश में 1961 के बाद पहली बार लाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की एक कमेटी काम कर रही है। पिछले छह दशकों में कई बार टैक्स कानूनों में संशोधन हुए हैं, लेकिन पहली बार इसे पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य टैक्स प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाना है।