वाराणसी। वाहन चोरी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य संदीप यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र भरने पर उसकी रिहाई का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और चंद्रेश यादव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 को कैंट थाने के सिपाही दिनेश कुमार यादव और अजय प्रताप सिंह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर छोटी कटिंग मैदान के पास चोरी की बाइक बेचने आए दो युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान सोनू राजभर और सूरज यादव के रूप में हुई।
दोनों आरोपियों ने वाहन चोरी गिरोह का हिस्सा होने की बात स्वीकार की और उनके निशानदेही पर 13 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था।