वाराणसी। जिले में बढ़ती भीड़ और यातायात असुविधा को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 14 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन संचालित करने का आदेश जारी किया गया है।
यह नियम परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों पर लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल पहले की तरह संचालित होते रहेंगे।
परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में डीबीटी, आधार आईडी सीडिंग, बाल वाटिका, ऑपरेशन कायाकल्प, रंगाई-पुताई, विद्यालय मरम्मत और एमडीएम के तहत बर्तनों की खरीद जैसे प्रशासनिक कार्य भी जारी रहेंगे। नगर क्षेत्र के विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ये कार्य भी प्रधानाध्यापक और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा संपादित किए जाएंगे।
प्रशासन ने सभी स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।