नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करने के मामले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन करते हुए मस्जिद में तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को दिए गए आदेश में बिना पूर्व नोटिस और दूसरे पक्ष को सुने बिना तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्यों ना उनके अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने याचिका पर आदेश देते हुए कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से में तोड़फोड़ की थी, जिसका आरोप था कि मस्जिद का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण करके किया गया। प्रशासन ने इस महीने की शुरुआत में बुलडोजर से मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जांच में यह पाया गया था कि मस्जिद के निर्माण में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ था और एसडीएम की रिपोर्ट में इसका उल्लेख भी था। इसके बावजूद प्रशासन ने तोड़फोड़ की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ दबाव डालने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज की गई और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने और तबाह किए गए हिस्से के पुनर्निर्माण या मुआवजे की मांग की है।