वाराणसी। गाली देने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया, जब पुलिसकर्मियों ने न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे बुरी तरह पीट भी दिया। इस मामले में दरोगा प्रभाकर सिंह और दो सिपाहियों अतहर जमा खां एवं मिथिलेश यादव के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है।
अदालत ने इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 24 फरवरी निर्धारित की है।
प्रकरण के अनुसार, चौबेपुर के बर्थराकला निवासी कौशल कुमार यादव ने अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव और चंद्रबली पटेल के माध्यम से अदालत में बीएनएनएस की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप है कि 28 जनवरी 2025 को जब वह अपनी ट्रक लेकर घर लौट रहे थे, तब कैथी टोल प्लाजा के पास बड़े वाहनों को रोके जाने के कारण उन्होंने ट्रक सड़क किनारे खड़ी कर दी और पास में बैठ गए। इसी दौरान दरोगा प्रभाकर सिंह और दो सिपाही वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।

कौशल का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे लहूलुहान हालत में थाने ले जाकर अगले दिन चालान कर दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने मंडलीय अस्पताल में अपना इलाज कराया, जहां एक्सरे में हाथ की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। पीड़ित ने पहले उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इस प्रकरण पर रिपोर्ट मांगी है।