वाराणसी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम के निर्देशन में जनपद में फैमिली आईडी- एक परिवार, एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी बनाए जाने का अभियान तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी की अपील है कि जो भी राशन कार्ड के पात्र हैं लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना है वे फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी बनवायें। फैमिली आईडी के बनने के बाद पात्रतानुसार कभी भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
फैमिली आईडी योजना को लेकर यह भ्रम फैल रहा था कि यदि किसी की फैमिली आईडी बन गई है तो वह राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं रहेगा। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि फैमिली आईडी केवल परिवार की पहचान सुनिश्चित करने का माध्यम है। इसका राशन कार्ड से कोई सीधा संबंध नहीं है यदि किसी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना है तो वह फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी बनवा सकता है और बाद में पात्रतानुसार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड है उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी।
वहीं यदि किसी परिवार को बाद में राशन कार्ड प्राप्त होता है तो उनकी फैमिली आईडी उस राशन कार्ड संख्या में बदल जाएगी। यदि किसी परिवार का राशन कार्ड किसी कारणवश निरस्त हो जाता है तो भी उन्हें फैमिली आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। फैमिली आईडी के लिए आवश्यक नियम हैं-
1- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य
2- सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए
3- सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी अनिवार्य है
4- पहले से किसी परिवार में जुड़े व्यक्ति को किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता
जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पात्र लोग जल्द से जल्द फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें। https://familyid.up.gov.in