चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जल्द होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली I चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। समय की कमी के चलते यह मामला टल गया। दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ताओं को जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है।

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क्या है मामला?
याचिकाकर्ताओं ने 2023 में आए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने का आदेश दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने नया कानून बनाते हुए इस कमेटी में चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।

इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), लोक प्रहरी और जया ठाकुर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन याचिकाओं में नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की नियुक्ति को भी गलत करार दिया गया है।

जल्द होगी सुनवाई
याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से पेश वकील ने इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पर जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली हर याचिका महत्वपूर्ण होती है। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कम से कम एक घंटे की सुनवाई होगी। हालांकि, समय की कमी के कारण बेंच ने कहा कि सुनवाई आज संभव नहीं है, लेकिन जल्द ही अगली तारीख दी जाएगी।

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