Varanasi : होली पर्व 2025(Varanasi DM) के मद्देनजर जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों(commercial establishment) के लिए नए नियम जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 5 और 8 नियमावली के नियम 3 और 6 तथा शासकीय अधिसूचना के तहत यह निर्देश दिए गए हैं।

होली पर्व 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) से पहले 11 मार्च 2025 (मंगलवार) को रामनगर क्षेत्र की दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इसके बदले में 26 मार्च 2025 (बुधवार) को ये प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा, 11 मार्च से 13 मार्च 2025 तक दुकानें सुबह 8:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खुली रह सकेंगी। हालांकि, इस अवधि से पहले और बाद में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है, तो उन्हें दोगुने वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह नियम होली के दौरान व्यापारियों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।