Allahabad High Court: शिक्षामित्रों के मानदेय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को एक महीने में निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज I इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को एक महीने का समय देते हुए शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाने का फैसला लेने को कहा है। इसके साथ ही सरकार को मुख्य सचिव को 1 मई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सोमवार को जस्टिस सलिल कुमार राय की अदालत में सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

Allahabad High Court: शिक्षामित्रों के मानदेय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को एक महीने में निर्णय लेने का निर्देश Allahabad High Court: शिक्षामित्रों के मानदेय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को एक महीने में निर्णय लेने का निर्देश

यह याचिका साल 2023 में वाराणसी के विवेकानंद और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान मानदेय की मांग की थी। Court ने पहले भी राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि शिक्षामित्रों को दिए जाने वाले मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य सरकार एक समिति का गठन करे और उन्हें सम्मानजनक वेतन निर्धारित करें। हालांकि, सरकार ने कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया था, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई थी।

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अभी संबंधित विभाग में परामर्श किया जा रहा है। इस पर Court ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके लिए यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को 1 मई तक आदेश का अनुपालन करने का हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

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