वाराणसी I वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में शाइन सिटी कंपनी के CMD राशिद नसीम की दो करोड़ रुपये की जमीन (Property) को पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करेगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के आदेश पर यह कार्रवाई की जाएगी।
गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज
कैंट थाने में 19 अक्तूबर 2021 को तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह की तहरीर पर राशिद नसीम, उसके भाई आसिफ नसीम और सहयोगी डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, इस गैंग का लीडर राशिद नसीम है, जिसका मुख्य काम लोगों को प्लॉट और जमीन (Property) दिलाने का झांसा देकर उनके रुपये हड़पना है।

500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज
राशिद नसीम के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में 500 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, 10 मुकदमों में कुर्की की उद्घोषणा होने के बावजूद वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की वाराणसी इकाई के इंस्पेक्टर विजय प्रकाश यादव की तहरीर पर राशिद के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
फरार घोषित, कुर्की की उद्घोषणा जारी
ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर विजय प्रकाश यादव के अनुसार, राशिद नसीम पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के 10 मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने उसे फरार घोषित करते हुए Property कुर्की की उद्घोषणा जारी की थी। कोर्ट ने उसे हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन पेश न होने पर अब उसकी जमीन कुर्क करने की तैयारी की जा रही है।