1 April New Rules: 1 अप्रैल से टोल टैक्स, वाहन कीमतें और नगर निगम कर में बदलाव; ऑटो चालकों के लिए भी नए नियम लागू

वाराणसी I 1 अप्रैल से कई बदलाव (New Rules) लागू होने जा रहे हैं, जिनमें टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी, नगर निगम के करों का एकीकृत प्रारूप, वाहनों की बढ़ती कीमतें और बिना सत्यापन वाले ऑटो चालकों पर सख्ती शामिल हैं।

टोल टैक्स दरों में 4-5% बढ़ोतरी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वाराणसी के डाफी और भदोही के लालानगर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई दरें (New Rules) 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। लालानगर टोल प्लाजा से प्रतिदिन 12,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं।

स्थानीय लोगों ने इस टोल प्लाजा की वैधता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह हंडिया टोल से केवल 35 किमी की दूरी पर स्थित है, जबकि नियमों के अनुसार दो टोल के बीच कम से कम 60 किमी की दूरी होनी चाहिए।

नगर निगम कर अब एक ही बिल में
वाराणसी नगर निगम ने गृहकर, जलकर और सीवर कर को एक ही पर्ची में जोड़ने का निर्णय लिया है। पहले यह बिल अलग-अलग जारी किए जाते थे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा।

वाहनों के दाम 2-4% तक बढ़ेंगे
1 अप्रैल (New Rules) से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की कीमतों में 2% से 4% तक वृद्धि होगी। वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार, इस बढ़ोतरी का कारण लोहे की बढ़ती कीमतें हैं, जिससे वाहन निर्माण लागत भी बढ़ रही है।

बिना सत्यापन वाले चालक नहीं चला सकेंगे ऑटो
1 अप्रैल से बिना पुलिस सत्यापन के ई-रिक्शा और ऑटो चलाने की अनुमति नहीं होगी। वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन न होने पर वाहनों को जब्त किया जाएगा। पुलिस अभियान चलाकर इस नियम को सख्ती से लागू करेगी।

1 April New Rules: 1 अप्रैल से टोल टैक्स, वाहन कीमतें और नगर निगम कर में बदलाव; ऑटो चालकों के लिए भी नए नियम लागू 1 April New Rules: 1 अप्रैल से टोल टैक्स, वाहन कीमतें और नगर निगम कर में बदलाव; ऑटो चालकों के लिए भी नए नियम लागू

टोल टैक्स की नई दरें (New Rules)

डाफी टोल प्लाजा

वाहनपहले (₹)अब (₹)मासिक पास (₹)
कार, जीप या हल्के वाहन80852785
हल्के वाणिज्यिक वाहन1301354500
दो धुरी वाले ट्रक व बस2752859425
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन43044514780
भारी निर्माण मशीनरी वाहन52054017990

लालानगर टोल प्लाजा

वाहनपहले (₹)अब (₹)
कार, जीप या हल्के वाहन230235
हल्के वाणिज्यिक वाहन370380
दो धुरी वाले ट्रक व बस770800
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन840870
भारी निर्माण मशीनरी वाहन12101250
विशाल आकार वाले वाहन14701525

ये बदलाव सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। वाहन चालकों और नगर निगम करदाताओं को इन नए नियमों (New Rules) के अनुसार तैयार रहना होगा।

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