लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का कड़ा आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के निर्देश पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
2014 और 2017 के आदेशों की पुनर्बहाली- CM Yogi
योगी (Yogi) सरकार ने 2014 और 2017 में जारी किए गए आदेशों को दोहराते हुए कहा कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस फैसले को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला स्तरीय विशेष समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
राम नवमी पर विशेष सख्ती
सरकार ने 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में पशु वध और मांस बिक्री पर विशेष प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस दिन किसी भी तरह के मांस विक्रय या बूचड़खाने के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
CM Yogi ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड, बताया कैसे 8 सालों में बदली यूपी की तस्वीर

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
योगी सरकार (Yogi Government) ने यूपी नगर निगम अधिनियम 1959, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी के लिए विशेष टीम तैनात
सरकार ने आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष निगरानी टीमों का गठन किया है। ये टीमें अवैध बूचड़खानों की पहचान कर उन्हें तत्काल बंद कराने और धार्मिक स्थलों के पास प्रतिबंध को लागू कराने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगी।
योगी सरकार का यह फैसला धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।