Varanasi : पुरानी रंजिश के चलते दलित मजदूर पर हमले के मामले (Dalit Assault Case) में कोर्ट ने आरोपित को अंतरिम जमानत प्रदान की है। विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) की अदालत ने फूलपुर निवासी सितेंद्र यादव को 25-25 हजार रुपए के दो जमानतदारों (sureties) और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही नियमित जमानत के लिए 18 अप्रैल की तिथि तय की गई है।

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और रोहित यादव ने आरोपी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष जमानत की अर्जी प्रस्तुत की। बर्जी, रामपुर (Jaunpur) निवासी दलित मजदूर ज्युतलाल उर्फ सोनू ने फूलपुर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर (FIR) में आरोप लगाया कि 23 फरवरी 2025 को जब वह मजदूरी कर घर लौट रहा था, तो पहलवान बाबा मंदिर के पास आरोपी ने रास्ता रोककर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़ित के अनुसार, शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे और उसकी जान बची। हमलावर जाते समय जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट,मारपीट,जान से मारने की धमकी,अभद्र भाषा प्रयोग आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद आरोपित ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में आत्मसमर्पण कर अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।