Elvish Yadav : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यू-ट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल से संबंधित चार्जशीट और समन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
Elvish Yadav : कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। बता दें कि तीन नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में एल्विश यादव समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह एफआईआर पीएफए आर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स का सेवन किया गया और जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाए गए।
एफआईआर में आरोप
एल्विश यादव (Elvish Yadav) के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर एल्विश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया है।
एल्विश का बचाव
एल्विश यादव ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कोर्ट में यह दावा किया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एफआईआर दर्ज करना गौरव गुप्ता का अधिकार नहीं था, क्योंकि वह अब पशु कल्याण अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास न तो कोई सांप था और न ही कोई नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है, जिसके बाद कुछ आरोप हटा दिए गए।
मीडिया का ध्यान
एल्विश ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि क्योंकि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और टेलीविजन पर कई रियलिटी शोज में दिखाई देते हैं, मीडिया ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान दिया। मीडिया की खबरों के कारण पुलिस ने जल्दी से कार्रवाई की और एल्विश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 और 27A लागू कर दिए। हालांकि, पुलिस इन आरोपों को साबित नहीं कर पाई।
