पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपित को Court से मिली जमानत, दो जमानतदारों के साथ रिहाई का आदेश

Varanasi : भेलूपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले और Arms Act के तहत दर्ज मामले में आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल को Court से राहत मिली है। प्रभारी जिला जज रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उसे 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और समान धनराशि के बंधपत्रों पर रिहा करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने अदालत में आरोपित की पैरवी की। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और केस रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपित को Court से मिली जमानत, दो जमानतदारों के साथ रिहाई का आदेश पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपित को Court से मिली जमानत, दो जमानतदारों के साथ रिहाई का आदेश

मामले की पृष्ठभूमि:

प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर गोपाल जी कुशवाहा द्वारा रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी, तभी मुखबिर की सूचना पर पता चला कि जंगल में कुछ संदिग्ध लुटेरे छिपे हुए हैं, जिनके पास लूट का माल भी है। पुलिस टीम ने जैसे ही मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, वहां मौजूद बदमाशों ने टीम पर जान से मारने की नीयत से गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया।

घटनास्थल से छह लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनकी पहचान राकेश दूबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल (चैनपुर, भभुआ, बिहार), शनि कुमार मद्धेशिया (देवरिया), अतुल शुक्ला (मऊ) और दिलीप चौबे उर्फ बंसी (लंका) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपितों के पास से पीली व सफेद धातु के आभूषण, बर्तन, ₹1,17,960 नकद, तमंचे और कारतूस के साथ छह मोबाइल फोन बरामद किए गए थे।

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पुलिस ने सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। अब जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल को अदालत से मिली जमानत ने मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। पुलिस की विवेचना इस बीच जारी है और अन्य आरोपितों की न्यायिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

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