Asaduddin Owaisi : AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने के फैसले को संवेदनहीन और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों द्वारा जारी इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि मांस खाने और आज़ादी के जश्न का आपस में क्या संबंध है।
Asaduddin Owaisi ने किया पोस्ट
ओवैसी ने 13 अगस्त को ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “देश के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। दुर्भाग्य से GHMC ने भी यही किया है। यह लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन है। तेलंगाना में 99% लोग मांसाहार करते हैं, ऐसे प्रतिबंध अनावश्यक हैं।”
GHMC का आदेश
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के मौके पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश GHMC अधिनियम 1955 की धारा 533 (B) के तहत दिया गया है और हैदराबाद, साइबराबाद तथा राचकोंडा के पुलिस आयुक्तों को भेजा गया है।
GHMC ने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों, सहायक व उप निदेशकों और संबंधित विभागों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जोनल व अतिरिक्त आयुक्तों, तेलंगाना राज्य भेड़ एवं बकरी विकास सहकारी संघ और पशुपालन विभाग के निदेशक को भी इस बारे में सूचित किया गया है।

मुंबई में भी विरोध
मुंबई नगर निगम ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि ऐसे प्रतिबंध न केवल लोगों की पसंद पर अंकुश लगाते हैं, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है।
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