Varanasi : दो सप्ताह पूर्व बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित अंशिका होटल/रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट संचालित होने के आरोप में पुलिस ने होटल मालिक सहित आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत ने होटल मालिक सर्वेश सिंह और उनके भाई अर्जुन सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
1-1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत
अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-2) नितिन पाण्डेय की अदालत ने दोनों भाइयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की।
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बचाव पक्ष की दलील
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं नागेश्वर प्रसाद, पवन कुमार सिंह और सनत कुमार राय ने अदालत में तर्क दिया कि होटल मालिक पेशे से टूर एंड ट्रैवल्स का कार्य करते हैं। उनके मुताबिक, पुलिसकर्मी उनसे आए दिन बेगारी (निःशुल्क सेवाएं) करवाते थे।
घटना वाले दिन भी कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी मांगने पहुंचे थे, लेकिन सर्वेश सिंह और अर्जुन सिंह ने मना कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से धमकी दी और कुछ देर बाद होटल में छापेमारी कर उन्हें सेक्स रैकेट संचालन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कोर्ट का आदेश
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सर्वेश सिंह और अर्जुन सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
