भदोही। आयुध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में माफिया विजय मिश्रा और विष्णु मिश्रा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। विजय मिश्रा के नाम स्वीकृत तीन शस्त्रों, जिसमें दो राइफल और एक रिवाल्वर शामिल हैं जिसके शस्त्र लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट भदोही ने निरस्त कर दिया था।
शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया विजय कुमार मिश्रा और विष्णु मिश्रा ने आदेश के बावजूद शस्त्र और लाइसेंस बुक जमा नहीं की। प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज ने दोनों शस्त्रधारकों को नोटिस तामिला कर शस्त्र और लाइसेंस बुक जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन तीन महीने के भीतर अनुपालन नहीं किया गया।
इस मामले में 23 अक्टूबर 2024 को थाना गोपीगंज पर विजय कुमार मिश्रा और विष्णु मिश्रा के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा-21 और 25 (1-B)(h) के तहत अलग-अलग दो अभियोग दर्ज किए गए हैं, और विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है।