वाराणसी। विकास प्राधिकरण की पांडेयपुर आवासीय योजना के फ्लैट संख्या एम0 एम0 14 से संबंधित संपत्ति विवाद में न्यायालय ने अपीलार्थी ममता जायसवाल की अपील को खारिज कर दिया है। ममता जायसवाल ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के खिलाफ यह मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें उक्त फ्लैट से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की धनराशि की वसूली नहीं की जानी चाहिए।
इस मामले में वाराणसी सिविल न्यायालय (सी0डी0) ने 15 नवंबर 2018 को ममता जायसवाल के दावे को अस्वीकार करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, ममता ने इस निर्णय के खिलाफ सिविल अपील सं0-25/2019 दाखिल की, जिसमें उन्होंने पुनः अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या-2, वाराणसी ने 21 अक्टूबर 2024 को इस अपील को प्राधिकरण के पक्ष में खारिज कर दिया और वाराणसी विकास प्राधिकरण के पूर्व के निर्णय को बरकरार रखा। इस प्रकार, वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रभावी पैरवी से ममता जायसवाल को इस मामले में कोई राहत नहीं मिल सकी और न्यायालय ने प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय सुनाया।