वाराणसी I देव दीपावली के विशेष अवसर पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के संपूर्ण क्षेत्र में 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन, पतंग, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स, एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. एस. चनप्पा द्वारा जारी किया गया है।
अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि देव दीपावली पर काशी में लाखों श्रद्धालुओं के साथ विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन भी होगा। ऐसे में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। कमिश्नरेट में 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक निषेधाज्ञा भी लागू है, जिससे देव दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में बाधा न उत्पन्न हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कमिश्नरेट क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ड्रोन, पतंग, गुब्बारा, रिमोट संचालित उपकरण, एयरक्राफ्ट या पैराग्लाइडर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस आयुक्त का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए इस नो-फ्लाई जोन के नियमों का सख्ती से पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा, ताकि देव दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।