शिमला I हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित ‘हिमाचल भवन’ को जब्त करने का आदेश दिया है, जिससे राज्य सरकार में खलबली मच गई है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा बिजली कंपनी का बकाया भुगतान न करने के कारण दिया गया है।
हाईकोर्ट ने पहले भी राज्य सरकार को 64 करोड़ रुपये का बकाया ब्याज सहित चुकाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने उस आदेश का पालन नहीं किया। इस लापरवाही के कारण कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ‘हिमाचल भवन’ जब्त करने का सख्त कदम उठाया। इस फैसले ने राज्य सरकार के लिए नई कानूनी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। कोर्ट का यह निर्णय सरकार को वित्तीय जिम्मेदारियों के प्रति चेतावनी है कि यदि समय रहते उन्हें पूरा नहीं किया गया तो और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।