संभल हिंसा पर सोशल मीडिया टिप्पणी, HIGH COURT के आदेश पर जावेद पंप रिहा

प्रयागराज। सोशल मीडिया पर संभल हिंसा को लेकर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जावेद पंप की रिहाई का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। जावेद को करैली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वे जावेद को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इस पर अदालत ने रिहाई का आदेश जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है।

क्या है मामला :-

जावेद पंप ने सोशल मीडिया पर संभल हिंसा को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद करैली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मामले की आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।

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