नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत को मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया है। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर ही होगी।
मस्जिद समिति ने निचली अदालत के मस्जिद सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर आपत्ति जताते हुए मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में कराने का निर्देश दिया।
निचली अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर द्वारा जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, जिसके बाद संभल में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और सार्वजनिक न करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि शांति और सद्भाव का माहौल सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।