नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि जमानत मिलने के बाद आसाराम बापू किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही अपने अनुयायियों से मिल सकेंगे।
यह अंतरिम जमानत आसाराम की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई है और इसके तहत उन्हें कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहा किया जाएगा। इस फैसले से आसाराम बापू के समर्थकों में खुशी की लहर है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब यह देखना होगा कि आसाराम बापू इस शर्तों का पालन करते हैं या नहीं।