America Tax: अमेरिका से भारत पैसे भेजने पर देना होगा 3.5% टैक्स, नया कानून ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ पारित

नई दिल्ली I अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति के तहत, अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कामगारों द्वारा अपने देश भेजे जाने वाले धन पर 3.5% टैक्स (Tax) लगेगा। यह प्रावधान ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ का हिस्सा है, जिसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई को पारित कर दिया। सीनेट की मंजूरी के बाद यह टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस नीति का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय प्रवासी अमेरिका से सबसे अधिक रेमिटेंस भेजते हैं।

क्या है ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल’?
यह बिल विदेशी कामगारों द्वारा अपने देश भेजे गए धन पर टैक्स लगाने का प्रावधान करता है। शुरुआत में 5% Tax का प्रस्ताव था, जिसे अब घटाकर 3.5% किया गया है। ट्रंप का दावा है कि यह टैक्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उनके “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” (MAGA) एजेंडे के तहत मजबूत करेगा।

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भारत पर क्यों पड़ेगा असर?
2023-24 में भारत को कुल 130 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जिसमें से 30 बिलियन डॉलर (23.4%) अमेरिका से आया। 45 लाख भारतीय प्रवासियों ने यह राशि भेजी। 3.5% टैक्स लागू होने पर इस 30 बिलियन डॉलर पर 1.05 बिलियन डॉलर (लगभग 8,750 करोड़ रुपये) Tax का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह राशि भारत की अर्थव्यवस्था, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और उपभोग को प्रभावित कर सकती है। पहले 5% टैक्स की तुलना में 3.5% से नुकसान कम होगा, लेकिन फिर भी यह राशि महत्वपूर्ण है।

टैक्स का गणित
उदाहरण: अगर कोई प्रवासी 1 लाख रुपये भारत भेजता है, तो उसे 3.5% Tax के रूप में 3,500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
कुल प्रभाव: 30 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस पर 1.05 बिलियन डॉलर (8,750 करोड़ रुपये) टैक्स लगेगा।

अमेरिका का मकसद
इस Tax से अमेरिकी सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। भारत के 30 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस पर 1.05 बिलियन डॉलर का राजस्व अमेरिकी खजाने में जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह धनराशि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

यूरोप या अन्य देश अमेरिका की इस नीति से प्रेरित होकर 2-3% रेमिटेंस Tax लागू कर सकते हैं। इससे भारत पर और गहरा असर पड़ सकता है।

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