दो जगहों से SIR फॉर्म भरा तो होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना
वाराणसी। जिले के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मतदाताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से फॉर्म भरने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है।
केवल एक जगह से ही भरें फॉर्म
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई लोग गांव और शहर, या दो अलग-अलग राज्यों में वोटर सूची में शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति को सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरने की अनुमति है। उन्होंने कहा, यदि आप अपने पुश्तैनी गांव में वोट देना चाहते हैं, तो वहीं से फॉर्म भरें। यदि आप शहर में रहते हैं और वहीं वोट डालना चाहते हैं, तो शहर से फॉर्म भरें। दो-दो स्थानों से फॉर्म भरना कानूनन अपराध है।”
डिजिटल सिस्टम से पकड़े जाएंगे दो जगह फॉर्म भरने वाले
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए डिजिटल स्तर पर फुलप्रूफ सिस्टम विकसित किया है। इस माध्यम से दो-दो जगह से फॉर्म जमा करने वालों की पहचान आसानी से हो जाएगी।
मतदाता सूची फ्रीज, जहां नाम है वहीं से भरें फॉर्म
उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। इसलिए फिलहाल जिस स्थान की सूची में आपका नाम दर्ज है, वहीं से फॉर्म भरें। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों को भी सचेत किया जो यूपी के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई, दिल्ली या अन्य राज्यों में वोटर बने हुए हैं। ऐसे लोग यूपी में दोबारा गणना प्रपत्र न भरें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनता से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और अपने मतदाता अधिकार का सही और कानूनी तरीके से उपयोग करें।