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दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश

 

Varanasi : विवाहिता ज्योति बरनवाल ने अपने ससुराल में दहेज के लिए लगातार प्रताड़ना और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने चौबेपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया।

ज्योति बरनवाल ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह के माध्यम से बताया कि उनकी शादी 25 जनवरी 2003 को चौबेपुर निवासी कन्हैया लाल बरनवाल से हुई थी। शादी के बाद ससुराल में उन्हें लगातार मारपीट और दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया। इसमें पति, सास सुषमा बरनवाल, ससुर नंदकिशोर बरनवाल, देवर अतुल बरनवाल, देवरानी समीक्षा बरनवाल और उनके ममेरे भाई अर्पण व अनुज सहित उनकी पत्नी नीलम भी शामिल थे।

ज्योति के अनुसार, उनके देवर अतुल बरनवाल ने कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर उनके पुत्र-पुत्री के सामने मारपीट और कमरे में बंद कर दिया जाता था। 17 जुलाई 2025 को इस प्रताड़ना ने चरम सीमा प्राप्त की और ज्योति को गंभीर चोटें आईं, जिससे वह अचेत हो गई। उनके बच्चों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

चौबेपुर थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर न्यायिक जांच शुरू की जाए।