वाराणसी में 10 से 25 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, जानिए किस कार्ड पर कितना अनाज
वाराणसी। जिले में राशन कार्डधारकों के लिए अक्टूबर माह के खाद्यान्न वितरण की तारीख तय कर दी गई है। उचित दर की दुकानों पर 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पूर्ति कार्यालय, वाराणसी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण बल्लभ सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल शामिल है। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज दिया जाएगा, जिसमें एक किलो गेहूं और चार किलो चावल शामिल हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि राशन वितरण शुरू होने से पहले संबंधित अधिकारियों की ओर से उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक का सत्यापन किया जाएगा। सभी कोटेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पारदर्शिता के साथ राशन का वितरण सुनिश्चित करें।
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, जिन राशन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन लेने में किसी कारणवश परेशानी होती है, उन्हें भी राहत दी गई है। ऐसे लाभार्थी निर्धारित अंतिम तिथि यानी 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से अपना निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में राशन कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर राशन प्राप्त कर लें।