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कफ सिरप तस्करी मामले में 9 पर गैंगस्टर की कार्रवाई, इंटरपोल भी सरगना शुभम जायसवाल की तलाश में

 

वाराणसी के रोहनिया थाना में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। थाना प्रभारी राजू सिंह की तहरीर पर शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भोला प्रसाद जायसवाल को गिरोह का सरगना बताया है। आरोप है कि उसके निर्देश पर संगठित गिरोह बनाकर कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और भंडारण किया जा रहा था।

इंटरपोल भी शुभम की तलाश में

पुलिस के मुताबिक, मामले में फरार चल रहे शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल भी सक्रिय है और कई देशों से संपर्क किया जा रहा है। जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है।

9 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट

पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें आजाद जायसवाल, महेश कुमार सिंह, शिवाकांत उर्फ शिव, स्वप्निल केशरी, दिनेश कुमार यादव, आशीष यादव और सौरभ त्यागी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से अवैध तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर आर्थिक लाभ कमा रहा था।

2025 में हुई थी बड़ी बरामदगी

पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर 2025 को रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर स्थित गोदाम में छापेमारी के दौरान 18,600 शीशी फेंसाडिल और 75,150 शीशी इसकफ कफ सिरप बरामद की गई थी। लैब जांच में इन सिरप में कोडीन की मात्रा पाई गई थी। जांच में महेश कुमार सिंह के संबंध भोला और शुभम जायसवाल से सामने आए थे।

कोर्ट की अनुमति के बाद दर्ज हुआ केस

पुलिस ने बताया कि विवेचना और चार्जशीट दाखिल करने के बाद गैंग चार्ट तैयार कर कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट लगाने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद सभी आरोपियों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।