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31 मार्च तक टैक्स नहीं भरा तो अप्रैल में होगा एक्शन! वाराणसी नगर निगम की सख्त चेतावनी

 

Varanasi : नगर निगम ने चेताया है कि यदि गृहकर, जलकर और सीवरकर 31 मार्च 2026 तक जमा नहीं किए गए, तो अगले वित्तीय वर्ष में मूल राशि के साथ भारी ब्याज और विलंब शुल्क लागू होगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुरुवार को नगर निगम सभागार में पत्रकार वार्ता में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर वसूली अभियान में 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि लक्ष्य 225 करोड़ रुपये था।

12 दिन का मौका

नगर आयुक्त ने कहा कि अब केवल 12 दिन शेष हैं, इसलिए जिन भवन स्वामियों ने टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें 31 मार्च तक भुगतान करना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में भुगतान नहीं होता है, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में पिछला बकाया ब्याज सहित जोड़ा जाएगा और नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

सरचार्ज छूट का लाभ

उन्होंने बताया कि अब तक 63,414 भवन स्वामियों को सरचार्ज के रूप में 72.07 करोड़ रुपये की छूट दी गई थी। फरवरी 2026 से 18 मार्च तक विशेष अभियान में 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे उन्हें 15.88 करोड़ रुपये की छूट मिली।

आनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा

नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in के माध्यम से घर बैठे भी टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी जोनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कंप्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन सेंटर संचालित हैं। राजस्व निरीक्षक एम-पॉस डिवाइस के माध्यम से घर-घर टैक्स संग्रह भी कर रहे हैं।

विलंब शुल्क पर विशेष ध्यान

नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की 1924 दुकानों और अन्य 23 मदों (होटल, लॉज, अस्पताल, विज्ञापन आदि) से भी राजस्व वसूली तेज कर दी गई है। यदि 31 मार्च तक दुकानों का मासिक किराया या लाइसेंस शुल्क जमा नहीं होता है, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल राशि पर 50 प्रतिशत विलंब शुल्क जोड़कर वसूली की जाएगी।

नगर निगम ने सभी भवन स्वामियों और कारोबारियों से अपील की है कि समय रहते टैक्स जमा कर अतिरिक्त आर्थिक बोझ और विधिक कार्रवाई से बचें।