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IIT BHU सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 दिसंबर को होगी सुनवाई

IIT BHU गैंगरेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को अहम गवाह से आरोपित आनंद चौहान के वकील ने जिरह की। पहले दो आरोपितों से संबंधित जिरह पूरी हो चुकी है। अदालत ने अगली सुनवाई 6 दिसंबर तय की है। मामला 2023 में छात्रा से हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा है।

 

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष के अहम गवाह और पीड़िता के मित्र से आरोपित आनंद चौहान के अधिवक्ता ने विस्तृत जिरह की। अदालत ने जिरह जारी रखते हुए अगली सुनवाई की तिथि 6 दिसंबर तय की है।

मामले में इससे पहले दूसरे दो आरोपितों, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के अधिवक्ताओं द्वारा भी उसी गवाह से जिरह की जा चुकी है। अब तीसरे आरोपित आनंद चौहान की ओर से पूछताछ जारी है।

यह मामला 2 नवंबर 2023 की रात का है, जब बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा से तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के समय पीड़िता का साथी भी मौके पर मौजूद था, जिसे अभियोजन पक्ष ने अपने सबसे अहम गवाह के रूप में पेश किया है।


मुकदमे की कार्रवाई के दौरान 31 जुलाई को इस गवाह का मुख्य बयान दर्ज किया गया था। विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर तीनों आरोपित कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और आनंद चौहान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत में अब बचाव पक्ष की जिरह अंतिम चरण में है, जिसके बाद आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।