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गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना फिर शुरू, ऐसे करें आवेदन
 

 

वाराणसी। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए संचालित ऑनलाइन शादी अनुदान योजना का पुनः शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 20,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद दूबे ने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन के लिए [शादी अनुदान की वेबसाइट](https://shadianudan.upsdc.gov.in) पर जा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन किसी भी सहज जनसेवा केन्द्र के माध्यम से भी भरा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में संबंधित तहसील में हार्डकॉपी और संलग्नक के साथ जमा करनी होगी।

आवेदक को शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद आवेदन करना होगा, और यह अवधि वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) के अनुसार मान्य होगी। आवेदनकर्ता की आय शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

बेटी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए। विधवा और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्रों का चयन "प्रथम आवत, प्रथम पावत" के सिद्धांत पर होगा और बजट की सीमा तक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की बेटियों को शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें बेहतर जीवन की ओर अग्रसर किया जा सके। यह योजना समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने के साथ कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का भी प्रयास है। सभी पात्र व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।