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सावन में कांवड़ मार्गों पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
 

 

वाराणसी। पवित्र श्रावण मास में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली और मुर्गा विक्रेताओं की दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। नगर निगम का कहना है कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान और कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर इस प्रकार की दुकानों के संचालन से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसे देखते हुए नगर निगम ने सभी जोनों में विशेष निगरानी अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम के कर्मचारियों को जोनवार जिम्मेदारी सौंपते हुए संबंधित क्षेत्रों और कांवड़ मार्गों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। अभियान के दौरान मुख्य मार्गों और सड़कों पर अवैध रूप से संचालित मांस, मीट और मछली की दुकानों को बंद कराया जाएगा।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का तत्काल और अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई विक्रेता निर्देशों की अनदेखी करते हुए दुकान संचालित करता या अवैध बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।