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JHV मॉल पर नगर निगम की सख्ती, खुले में कूड़ा डंप करने पर अब सीजेएम कोर्ट में भेजा जाएगा चालान
 

 

वाराणसी। कैंट स्थित जेएचवी मॉल में खुले में कूड़ा डंप करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने के मामले में नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अब सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चालान भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के तहत रोजाना 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए कचरे का स्रोत पर ही पृथक्कीकरण करना और गीले कचरे का परिसर में निस्तारण करना अनिवार्य है। मॉल, होटल और मैरिज हॉल इस नियम के दायरे में आते हैं।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के अनुसार, जेएचवी मॉल को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए अधिकृत एजेंसी मेसर्स वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्रा. लि. की गाड़ी प्रतिदिन उपलब्ध होने के बावजूद मॉल प्रबंधन अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहा है। आरोप है कि इसके बजाय निर्माण एवं ध्वस्तीकरण वेस्ट समेत अन्य कचरा परिसर में ही डंप किया जा रहा है।

नगर निगम का कहना है कि कैंट क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जहां देशी-विदेशी पर्यटकों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में कचरा और गंदगी फैलने से शहर की छवि प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने मामले को गंभीरता से लिया है।