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Noise Pollution नियंत्रण पर बड़ा कदम : सभी थानों-चौकियों पर लगेंगे कानूनी प्रावधान वाले बोर्ड

 

Varanasi : ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) पर रोकथाम और जागरूकता की दिशा में ‘सत्या फाउण्डेशन’ और ‘बनारस बार एसोसिएशन’ की पहल को बड़ी सफलता मिली। संस्था के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय और बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट सतीश कुमार तिवारी की वार्ता के बाद, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल (आई.पी.एस.) ने शुक्रवार को आदेश जारी किया कि वाराणसी के सभी थानों और चौकियों पर ध्वनि प्रदूषण नियमावली वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे।

बैठक के दौरान आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि कोई तो है जो Noise Pollution जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसे मामलों को सीधे उनके संज्ञान में लाया जा सकता है।

बोर्ड पर लिखी जाएगी ये जानकारी

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले स्थान पर लाउडस्पीकर, डीजे, आतिशबाजी, बैंड-बाजा, हॉर्न या वाद्य संगीत पूरी तरह प्रतिबंधित।
  • सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1 मीटर दूरी पर 70–75 डेसीबल से अधिक ध्वनि अवैध।
  • उल्लंघन पर IPC की धारा 290, 291 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ₹1 लाख जुर्माना या 5 साल कैद (या दोनों) संभव।
  • शिकायत हेतु डायल 112 या नजदीकी थाने से संपर्क करें।
  • UPCOP ऐप से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

यह आदेश अब वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों और चौकियों पर लागू होगा, जिससे पुलिसकर्मी और आम नागरिक दोनों को Noise Pollution से जुड़े कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी।