वाराणसी: जमीन सौदे के नाम पर फर्जीवाड़ा, महिला के खाते में नहीं पहुँचे 65 लाख, चेक बाउंस, 4 पर केस
वाराणसी के राजातालाब में महिला ने जमीन सौदे में 65 लाख रुपये न मिलने, चेक बाउंस और जातिसूचक गाली के आरोप में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। शिकायत के अनुसार, बैनामों में जारी सभी चेक बाउंस हो गए। धमकी और आर्थिक तनाव के कारण महिला के पति की मौत भी हो गई।
वाराणसी: राजातालाब तहसील क्षेत्र स्थित टोडरपुर गांव में जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक महिला की शिकायत पर राजातालाब पुलिस ने चेक बाउंस, धोखाधड़ी, धमकी और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के गंभीर आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
टोडरपुर निवासी पूजा कुमारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर दी गई तहरीर में बताया कि उनके पति ने गांव स्थित अपनी भूमिधरी जमीन—आराजी संख्या 76, 14 और 68, कुल 0.085 हेक्टेयर को संत रविदास नगर के डुडवां, कुकरौठी निवासी मंशा लाल के नाम दो बैनामों के माध्यम से बेचा था। रजिस्ट्री में भूमि का मूल्य 38 लाख रुपये दर्शाया गया, जबकि महिला के अनुसार सौदा 65 लाख रुपये में तय हुआ था।
शिकायत में कहा गया कि पहले बैनामे (27 सितंबर 2024) में केनरा बैंक के 8 लाख रुपये का चेक दिया गया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसी बैनामे में दिया गया 2 लाख का दूसरा चेक भी भुगतान योग्य नहीं रहा। दूसरे बैनामे (21 नवंबर 2024) में 28 लाख रुपये दर्शाते हुए 9 चेक जारी किए गए, परंतु किसी भी चेक की धनराशि पीड़ित परिवार को नहीं मिली।
जब महिला के पति रामजतन उर्फ राजरतन ने बकाया रकम की मांग की, तो आरोपितों ने कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया तथा धमकाया कि दोबारा पैसे मांगने मत आना। आर्थिक और मानसिक तनाव के चलते 28 जुलाई 2025 को उनकी मृत्यु हो गई।
महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद जब उन्होंने दोबारा भुगतान मांगा तो आरोपितों ने फिर से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि “जो देना था, दे चुके हैं।”
पूजा कुमारी की शिकायत पर राजातालाब पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, चेक बाउंस और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब जमीन सौदे के दस्तावेज, बैंक लेनदेन और आरोपितों के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।