एयर शो को लेकर सुरक्षा सख्त, रेड जोन होगा नमो घाट का 5 KM का दायरा, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
वाराणसी। भारतीय वायुसेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधि को रोकने के लिए नमो घाट के आसपास पांच किलोमीटर के दायरे को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन और मानव रहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा ने बताया कि ड्रोन नियमावली-2021 के नियम 24(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। नमो घाट को केंद्र मानकर पांच किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, संस्था या अन्य इकाई को ड्रोन अथवा मानव रहित विमान प्रणाली संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
कई श्रेणियों के ड्रोन पर लागू होगा प्रतिबंध
पुलिस के मुताबिक, प्रतिबंध के दायरे में रिमोट से संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर और नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम व लार्ज श्रेणी के सभी ड्रोन शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनका संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
अधिकारियों के अनुसार, इस आदेश का मुख्य उद्देश्य एयर शो के दौरान अनधिकृत हवाई गतिविधियों पर रोक लगाना और विशिष्ट अतिथियों के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ड्रोन संचालकों और मीडिया से पालन की अपील
वाराणसी पुलिस ने स्थानीय निवासियों, ड्रोन संचालकों, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी से जुड़े लोगों, मीडिया प्रतिनिधियों और विभिन्न संस्थानों से प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन या किसी भी तरह की मानव रहित विमान प्रणाली का संचालन नहीं किया जाना चाहिए।