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वाराणसी में निजी स्कूलों पर सख्ती: 3 दिन में फीस सार्वजनिक करने का आदेश, नहीं माने तो होगी कार्रवाई
 

 

वाराणसी। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली की बढ़ती शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) भोलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शुल्क विनियम अधिनियम 2018 के तहत फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं।

डीआईओएस ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी स्कूल संचालक तीन दिन के भीतर शैक्षणिक सत्र 2024-25, 2025-26 और वर्तमान सत्र 2026-27 की फीस से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक करें। यह जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

बताया जा रहा है कि अभिभावकों की ओर से लगातार निजी स्कूलों पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के मद्देनज़र यह कार्रवाई की गई है।

इसके साथ ही स्कूलों को यह विवरण संबंधित शिक्षा विभाग के कार्यालय में भी जमा कराना होगा। डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल की मान्यता पर प्रभाव पड़ने के साथ-साथ अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं।