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UP Voter List 2026: वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? आज बूथ पर लगेंगे कैंप, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मौका

उत्तर प्रदेश में 24 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक BLO मौजूद रहेंगे। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरें। ऑफलाइन आवेदन के लिए रंगीन फोटो और जन्म व निवास संबंधी दस्तावेज साथ लेकर जाएं।

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए नागरिकों और पहली बार मतदान के पात्र बने लोगों के लिए शनिवार, 24 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। इस दौरान पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। कैंप में मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी और सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे BLO

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष कैंप की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध रहें और नागरिकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखी जाए। बूथ लेवल ऑफिसर को निर्धारित समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन आयोग की इस पहल का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देना है। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे कैंप में पहुंचकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

फॉर्म-6 के साथ कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे। इनमें नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और जन्म तथा निवास से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां शामिल हैं।

यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर उपलब्ध है, तो उसे भी साथ रखने को कहा गया है। इससे आवेदन के दौरान जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म-6

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए केवल बूथ पर जाकर आवेदन करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इच्छुक पात्र नागरिक फॉर्म-6 ऑनलाइन भी भर सकते हैं। जिन लोगों को ऑफलाइन आवेदन करना है, वे 24 अक्टूबर को अपने मतदेय स्थल पर निर्धारित समय के भीतर पहुंच सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष कैंप की जानकारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक संगठनों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।

कैंप की निगरानी करेंगे निर्वाचन अधिकारी

विशेष कैंप की व्यवस्था और अभियान की निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ओर से की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अभियान के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक पात्र नागरिकों को सलाह है कि वे आवेदन से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित समय में अपने बूथ पर पहुंचें।