{"vars":{"id": "130921:5012"}}

Varanasi : 21 साल पुराने केस में नगर निगम के पूर्व उपसभापति, वर्तमान व पूर्व पार्षद बरी

 

Varanasi : नगर निगम की बैठक के दौरान हुए हंगामे और मारपीट के 21 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपितों को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व उपसभापति शैलेंद्र यादव उर्फ बिल्लू, वर्तमान पार्षद राजेश कुमार यादव उर्फ चल्लू, पूर्व पार्षद ओमप्रकाश सिंह और भरत लाल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव गुड्डू, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

Varanasi: लंपी बीमारी ने वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में मचाया हड़कंप, पशुपालकों ने की सरकारी सहायता की मांग

क्या था मामला?

18 अक्टूबर 2004 को नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक के दौरान हंगामा और मारपीट हुई थी। उस समय नगर आयुक्त लालजी राय की तहरीर पर सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि बैठक के दौरान कुछ पार्षदों और उनके समर्थकों ने गाली-गलौज, धमकी और तोड़फोड़ की। साथ ही नगर आयुक्त और अधिकारियों पर हमला कर एक अधिकारी को चोट भी पहुंचाई गई थी।

विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व उपसभापति शैलेंद्र यादव, वर्तमान पार्षद राजेश यादव सहित कई पूर्व पार्षदों को आरोपित बनाया। वहीं सुनवाई के दौरान पूर्व पार्षद मंगल प्रजापति, शंभूनाथ बाटुल और मुरारी यादव के निधन के चलते उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया।

अदालत का फैसला

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इस आधार पर सभी जीवित आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया गया।