वाराणसी में ट्रक चालक की हत्या-लूट के दोषी किशोर को 20 साल की सजा, चाकू और रिंच से किया था हमला
वाराणसी: चोलापुर थाना क्षेत्र में ट्रक चालक की हत्या और लूट के मामले में अदालत ने किशोर अपचारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने हत्या और लूट के दौरान चोट पहुंचाने के मामले में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने हत्या की धारा 302 के तहत 40 हजार रुपये तथा लूट के दौरान चोट पहुंचाने की धारा 394 के तहत 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो संतोष कुमार सिंह ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।
कपिसा मोड़ के पास हुई थी ट्रक चालक की हत्या
अभियोजन के अनुसार, चोलापुर थाने में वादी मनोज कुमार यादव की ओर से वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामला 26 जून 2022 की रात का है। रात करीब तीन से चार बजे के बीच कपिसा मोड़ के पास ट्रक चालक सेवा लाल यादव की हत्या कर दी गई थी।
आरोप था कि किशोर अपचारी ने ट्रक चालक पर बिल पाने (रिंच) और चाकू से हमला किया। हमले के बाद चालक का मोबाइल फोन और भाड़े के 43,200 रुपये लूट लिए गए।
निशानदेही पर बरामद हुआ चाकू और रिंच
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने किशोर अपचारी को पकड़ा। पुलिस के अनुसार, उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और बिल पाना (रिंच) बरामद किया गया। अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने किशोर अपचारी को हत्या और लूट के दौरान चोट पहुंचाने के मामले में दोषी माना।
घटना के समय किशोर अपचारी की उम्र 17 वर्ष 11 माह 21 दिन थी। प्रारंभिक जांच के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे वयस्क के रूप में विचारण किए जाने के लिए बाल न्यायालय/पॉक्सो अदालत भेजा था।
अदालत ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले में सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद ट्रक चालक की हत्या और लूट के इस मामले का कानूनी रूप से निस्तारण हुआ।